सोनीपत में अवैध खनन का मामला : HC ने लगाई डी.सी. और एस.पी. को फटकार, मांगा जवाब

Edited By Isha, Updated: 03 Mar, 2020 09:23 AM

illegal mining case in sonipat hc imposed dc and s p rebuked sought answer

सोनीपत के एक गांव में हो रही अवैध माइङ्क्षनग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपस्थित अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा......

चंडीगढ़ : सोनीपत के एक गांव में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपस्थित अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि अवैध माइनिंग नहीं हो रही, जबकि सभी सबूत अवैध माइङ्क्षनग की ओर इशारा कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वहां अवैध माइनिंग होती पाई गई तो क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

इस मामले में कोर्ट ने डी.सी. सोनीपत और एस.पी. को नोटिस जारी कर कहा है कि हलफनामा दाखिल करके बताएं कि क्या सोनीपत के गांव में अवैध खनन हो रहा है या नहीं? बता दें कि सोनीपत निवासी विकास और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सोनीपत के गांवों में अवैध खनन लगातार जारी है। इस मामले में एक एफ.आई.आर. जून 2019 में दर्ज की गई थी लेकिन उस मामले में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस पर ढीले रवैए के आरोप लगाए, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और पुलिस को फटकार लगाई।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि अवैध खनन से जुड़े एक मामले में पुलिस ने 4 डम्पर और मशीनरी पकड़ी थी लेकिन उस पर सिर्फ 70,000 पैनल्टी लगाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अगर अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पकड़ी जाती है तो मशीनरी की कीमत का 50 प्रतिशत पैनल्टी लगाई जाएगी। उक्त मामले में जब्त की गई डम्पर और मशीनरी की कीमत एक करोड़ रुपए थी लेकिन सिर्फ 70,000 ही पैनल्टी लगाई गई, जो कि मिलीभगत की तरफ इशारा करती है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकत्र्ता द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का डी.सी. और एस.पी. को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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