सर्विस मैटर में देरी से अपील पर हरियाणा सरकार को फटकार

Edited By Deepak Paul, Updated: 17 Jun, 2018 12:51 PM

haryana government rebuked service meter delayed appeal

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इसके द्वारा दायर की जाने वाली अपीलों पर लापरवाह रवैया अपनाने को लेकर फटकार लगाई है। एक सॢवस मामले में अपील की रि-फाइलिंग 17 दिनों की

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इसके द्वारा दायर की जाने वाली अपीलों पर लापरवाह रवैया अपनाने को लेकर फटकार लगाई है। एक सॢवस मामले में अपील की रि-फाइलिंग 17 दिनों की देरी से करने पर यह फटकार लगाई गई है। हरियाणा के वूमैन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के डायरेक्टर द्वारा देरी से अपील दायर करने के लिए माफी वाली अर्जी में कहा गया था कि रि-फाइलिंग में देरी रजिस्ट्री द्वारा आपत्ति निकालने के चलते हुई। साथ ही सरकार के सम्बंधित विभाग द्वारा मामले में केस फाइल से निपटने में लंबी प्रक्रिया के कारण देरी हुई। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने अर्जी देख पाया कि अपील को लेकर लापरवाह रवैया रहा।

हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क को अस्वीकार करते हुए देरी से अपील दायर करने पर माफी वाली अर्जी में की गई मांग को रद्द कर दिया। दरअसल लेबर कोर्ट ने 30 अप्रैल, 2014 को एक अवार्ड पास किया था। जिसमें प्रतिवादी आंगनबाड़ी कर्मी को नौकरी में पुन: बहाली के आदेश व 50 प्रतिशत पुराना मेहनताना देने के आदेश दिए थे। जुलाई 1996 में नियुक्त आंगनबाड़ी कर्मी की सेवाओं को अगस्त, 2007 में निरस्त कर दिया गया था। उस पर सरकारी फंड के गबन के आरोप थे।विभाग ने केस में कहा था कि प्रतिवादी कर्मी ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। सरकार ने हाईकोर्ट में देरी से दायर करने वाली अपील में कहा कि सिंगल बैंच ने लेबर कोर्ट के आदेशों को बरकरार रखा था मगर सरकार द्वारा पेश दस्तावेजों को अनदेखा कर दिया।

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