ओपी जिंदल विवि में सामूहिक दुष्कर्म मामला: 2 दोषियों को मिली 20-20 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 May, 2017 05:48 PM

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ओपी जिंदल विवि में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने तीनों दोषी छात्रों को सजा सुना दी है।

सोनीपत (पवन राठी):ओपी जिंदल विवि में सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने तीनों दोषी छात्रों को सजा सुना दी है। अदालत ने दोषी हार्दिक सिकरी और करण छाबड़ा को 20-20 साल और विकास गर्ग को 7 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं तीनों दोषियों पर 10 -10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 10-10 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के तीन छात्रों ने विवि की 20 साल की छात्रा को ब्लैकमेल कर 2 साल तक उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश किया था। छात्रा ने 11 अप्रैल, 2015 को विवि प्रशासन को सूचित कर आरोप लगाया था कि तीनों के पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है और वे अगस्त 2013 से ब्लैकमेल कर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। आरोपी लॉ डिपोर्टमेंट के अंतिम वर्ष के छात्र थे। आरोप यह भी था कि 10 अप्रैल, 2015 को भी दो आरोपियों ने विवि कैंपस में ही रेप करने की कोशिश की थी। जिसके चलते आज उन्हें सजा सुनाई गई है। 
 

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