Edited By vinod kumar, Updated: 13 Mar, 2020 01:11 PM
फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर के अन्दर साल 2006 में हुए गोलीकांड मामले में चार वकीलों को 6 साल की सुनाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में पूर्व बार प्रधान ओपी शर्मा, एलएन...
फरीदाबाद(अनिल राठी): फरीदाबाद जिला कोर्ट परिसर के अन्दर साल 2006 में हुए गोलीकांड मामले में दाेषी चार वकीलों को 6 साल की सुनाई गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ये सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में पूर्व बार प्रधान ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, गौरव शर्मा, कैलाश वशिष्ठ शामिल हैं।
ये था पूरा मामला
31 मार्च 2006 को फरीदाबाद कोर्ट में पार्किंग और कैंटीन ठेके को लेकर बार एसोसिएशन के दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इस कदर बढ़ गया था कि गोली चल गई। इस फायरिंग में वर्तमान निगम पार्षद एवं एडवोकेट राकेश भड़ाना को गोली लगी थी।
अभियोजन पक्ष के वकील एवं बार एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने बताया कि इस गोलीकांड में वरिष्ठ एडवोकेट व पूर्व बार प्रधान ओपी शर्मा, उनके बेटे गौरव शर्मा, पूर्व प्रधान एलएन पाराशर और कैलाश वशिष्ठ शामिल थे। इस केस में कुल 25 लोग आरोपी बनाए गए थे। जबकि कोर्ट में 24 लोगों के खिलाफ ट्रायल हुआ। 20 लोगों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था।