हरियाणा: आज से शुरू हुई Nomination प्रक्रिया, 4 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन

Edited By Isha, Updated: 27 Sep, 2019 11:45 AM

election notification will be released today information will have to be given

विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 27 सितम्बर को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी,जो 4 अक्तूबर तक जारी रहेगी। जांच 5 अक्तूबर को होगी और 7 अक्तूबर तक

चंडीगढ़ (बंसल):  विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 27 सितम्बर यानि आज जारी की जाएगी इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, जो 4 अक्तूबर तक जारी रहेगी। जांच 5 अक्तूबर को होगी और 7 अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 21 अक्तूबर को मतदान के बाद वोटों की गिनती 24 अक्तूबर को होगी और चुनाव प्रक्रिया 27 अक्तूबर तक समाप्त कर ली जाएगी।



हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा.इंद्रजीत ने बताया कि उम्मीदवार या उसके साथ काफिले को रिटॄनग ऑफिसर या सहायक रिटॄनग ऑफिसर कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों के आने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा,कार्यालय में प्रवेश की अनुमति की अधिकतम संख्या को उम्मीदवार सहित 5 तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप अपनी तस्वीर जमा करनी होगी। अधिसूचना की तारीख से 3 माह पहले की अवधि दौरान ली तस्वीर जमा करनी होगी।  फोटोग्राफ के पीछे की तरफ उम्मीदवार/चुनाव एजैंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। उन्होंने बताया कि फोटो सामान्य कपड़ों में होनी चाहिए और वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कैप / हैट और डार्क ग्लास से भी बचना चाहिए।


नामांकन पत्र के साथ, उम्मीदवार द्वारा संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक मामलों और शैक्षिक योग्यता बारे जानकारी देते हुए फॉर्म 26 में हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। शपथ पत्र के हर पृष्ठ पर संबंधित घटक द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए या स्टैम्प या नोटरी/शपथ आयुक्त/मैजिस्ट्रेट होना चाहिए,जिनके समक्ष शपथ पत्र दिया गया है। किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है तो जानकारी देनी अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार को अलग से एफिडैविट देना होगा जिसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ-साथ वैबसाइट पर अपलोड करना होगा।



सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को नामांकन के समय 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होंगे। चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम या चुनावी एजैंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय की गई है। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार तक का खर्च नकद किया जा सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी./डी.डी./चैक आदि के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।

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