डिस्प्यूट माता पिता और स्कूल के बीच, बच्चों की शिक्षा नहीं होनी चाहिए खराब - हाईकोर्ट

Edited By vinod kumar, Updated: 18 Nov, 2019 01:03 PM

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भिवानी के लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ने फीस ना भरने पर पांचवी और आठवीं क्लास के दो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद उनके माता पिता ने हाइकोई में याचिका दायर की। याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

चंडीगढ़(धरणी): भिवानी के लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल ने फीस ना भरने पर पांचवी और आठवीं क्लास के दो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके बाद उनके माता पिता ने हाइकोई में याचिका दायर की। याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है यह डिस्प्यूट माता पिता और स्कूल के बीच में है। इसके चलते स्कूली बच्चों की शिक्षा खराब नहीं होनी चाहिए। 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया कि स्कूल एक्सेस में फीस चार्ज नहीं कर सकते। हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल को आदेश दिए हैं कि बच्चों को तुरंत एडमिशन दिया जाए, जो फीस है वह बच्चों से ले ली जाए। अगर यह सामने आता है कि उनसे एक्सेस में चार्ज किया गया है तो उसे 7:30 परसेंट इंटरेस्ट के हिसाब से वापस करना होगा। 

बता दें कि बच्चों का पिता मजदूरी का काम करता है, ऐसे में वह बच्चों की फीस तो दे ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर लैब की डायरी फीस आदि वह नहीं दे पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के चलते यह बच्चे अपनी शिक्षा के हक से वंचित रह गए हैं।

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