Edited By Isha, Updated: 19 Jan, 2020 10:41 AM
रेल ट्रैक पार करना नियम के विरुद्ध तो है ही, साथ ही इससे खतरा भी कम नहीं है। स्वयं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल ट्रैक पार करना या रेल ट्रैक पर खड़ा रहना सही नहीं है लेकिन अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन पर नियमों को दरकिनार करके यात्रियों व आम लो
अम्बाला शहर (मुकेश): रेल ट्रैक पार करना नियम के विरुद्ध तो है ही, साथ ही इससे खतरा भी कम नहीं है। स्वयं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल ट्रैक पार करना या रेल ट्रैक पर खड़ा रहना सही नहीं है लेकिन अम्बाला शहर रेलवे स्टेशन पर नियमों को दरकिनार करके यात्रियों व आम लोगों द्वारा रेल ट्रैक पार करना आम बात है जबकि रेलवे स्टेशन पर फ्लाईओवर बना हुआ है लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही लोग करते हैं।
कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं। बावजूद इसके जी.आर.पी. अनधिकृत तौर पर रेल ट्रैक पार करने वालों यात्रियों व आम लोगों को रोकने के लिए कोई खास अभियान नहीं चलाती। हालांकि रेलवे के अनुसार इस तरह से लाइन पार करना गैर-कानूनी माना जाता है। अगर व्यक्ति इस तरह से रेल लाइन पार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, इस जुर्म में सम्बंधित व्यक्ति को 6 महीने की सजा और एक हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान भी है।