मधुबन स्थित फोरेंसिक लेबोरेट्री का नियंत्रण पुलिस से लेने की मांग

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 02 Jun, 2018 08:08 AM

demand for the control of forensic laboratory located in madhuban

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उस जनहित याचिका पर 3 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है जिसमें हरियाणा फोरैंसिक साइंस लैबोरेट्री, मधुबन का नियंत्रण पुलिस विभाग से लेने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के अलावा इसके .....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उस जनहित याचिका पर 3 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है जिसमें हरियाणा फोरैंसिक साइंस लैबोरेट्री, मधुबन का नियंत्रण पुलिस विभाग से लेने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के अलावा इसके होम सैक्रेटरी, डी.जी.पी. तथा लैबोरेट्री के डायरैक्टर को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

मांग की गई है कि लैबोरेट्री का नियंत्रण सीधे रूप से होम डिपार्टमैंट के अधीन हो ताकि मधुबन स्थित इस लैबोरेट्री समेत भोंडसी एवं सुनारिया स्थित क्षेत्रीय फोरैंसिंक साइंस लैबोरेट्री के स्वत्व अधिकार और स्वतंत्रता को बनाया जा सके। याचिका में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों का हवाला दिया गया है। 

जहां राज्यों ने अपना स्टेट फोरेंसिक साइंस डिवैल्पमैंट बोर्ड स्थापित किया हुआ है और फोरैंसिक लैबोरेट्रीज का नियंत्रण पुलिस से ले लिया था। वहीं हरियाणा में अब भी फोरैंसिक साइंस लैबोरेट्रीज का नियंत्रण पुलिस विभाग के अधीन है व एस.एस.पी. मधुबन स्थित लैबोरेट्री का डायरैक्टर है। फोरैंसिक साइंस लैबोरेट्रीज की कार्यप्रणाली में पुलिस के हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं। 

याची ने दावा किया है कि लैबोरेट्रीज के कर्मियों/वैज्ञानिकों को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा। वहीं कई बार फोरैंसिक रिपोर्ट्स पुलिस अफसरों द्वारा जानबूझकर इकट्ठी नहीं की जाती ताकि उन आपराधिक केसों के फैसलों पर विपरीत प्रभाव पड़े जिनमें रिपोर्ट पेश की जानी थी। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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