विधवा से सामूहिक दुष्कर्म मामला: काेर्ट ने दाेषियाें काे सुनाई 20-20 साल कैद की सजा

Edited By vinod kumar, Updated: 17 Dec, 2019 12:00 PM

court sentenced the culprits to 20 20 years imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने राई थाना क्षेत्र के गांव की विधवा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 20-20 साल कैद व 16-16 हजार रुपए जुर्माने की...


सोनीपत(स.ह.): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने राई थाना क्षेत्र के गांव की विधवा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 20-20 साल कैद व 16-16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। राई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 50 वर्षीय विधवा ने 3 मार्च को पुलिस को बताया था कि वह 2 मार्च को रात को घर के अंदर सो रही थी।

उसकी बेटी की शादी हो चुकी है और वह उसके पति की 8 साल पहले मौत हो चुकी थी जिसके चलते वह घर पर अकेली होती है। उसने बताया था कि घटना की रात को वह अपने मकान की पहली मंजिल पर सो रही थी। उसने बताया था कि रात 1 बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बाद में करीब डेढ़ बजे किसी ने फि र से उसके मकान का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा खोला तो एक युवक सीढिय़ों में खड़ा था। उसके बाद एक अन्य वहां पहुंच गया।

दोनों जबरन उसके कमरे में घुस गए थे। दोनों ने उसे पकड़ लिया था और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपी फ रार हो गए थे। विधवा के बयान पर पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को ए.एस.जे. डी.आर. चालिया की अदालत ने जोनी व श्रीनिवास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 16-16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

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