कबूतरबाजी की झूठी शिकायत देना पड़ा भारी, पुलिस ने किया कोर्ट में चालान पेश

Edited By vinod kumar, Updated: 02 Aug, 2020 10:33 PM

complainant gave false complaint to police

जब भी कोई अपराध घटित होता है तो ऐसे अपराध की या तो पुलिस स्वयं थाना में प्राथमिकी  दर्ज करती है या फिर किसी ऐसे शिकायतकर्ता के साथ-जिस के साथ अन्याय हुआ होता है। वह पुलिस थाना में प्राथमिकी  दर्ज करवाता है। पुलिस भी अपराध की गम्भीरता के आधार पर...

ऐलनाबाद (सुरेंद्र सरदाना): जब भी कोई अपराध घटित होता है तो ऐसे अपराध की या तो पुलिस स्वयं थाना में प्राथमिकी  दर्ज करती है या फिर किसी ऐसे शिकायतकर्ता के साथ-जिस के साथ अन्याय हुआ होता है। वह पुलिस थाना में प्राथमिकी  दर्ज करवाता है। पुलिस भी अपराध की गम्भीरता के आधार पर प्राथमिकी  दर्ज करती है। 

कई बार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से दुर्भावना पूर्ण पुलिस को कोई झूठी शिकायत देता है और पुलिस को लगता है की शिकायतकर्ता ने पुलिस का समय खराब करने के लिए यह झूठी शिकायतदर्ज़ करवाई है तो ऐसी हालत में थाना का भार साधक अधिकारी उस शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस को झूठी शिकायत देने के आरोप में आई पी सी की धारा 182 में प्रदत शक्तिओं का प्रयोग करते हुए आगामी करवाई  हेतु  न्यायालय को सूचित करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान पेश कर सकता है। 

ऐसी हालत में झूठ की आड़ लेने वाले शिकायतकर्ता को लेने के देने पड़ जाते है और उसे कारावास के साथ आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ ऐलनाबाद के एक व्यक्ति पवन सोनी निवासी ऐलनाबाद के साथ भी हुआ। खण्ड के गांव तलवाड़ा खुर्द के नम्बरदार नरेश तनेजा ने बताया कि कुछ ही दिन पहले पवन सोनी ने नरेश कुमार नम्बरदार, शहर के सी आर डी ए वी स्कूल के संचालक ईश कुमार मास्टर व एक अन्य व्यक्ति आत्म प्रकाश के खिलाफ डीएसपी ऐलनाबाद को लिखित में एक शिकायत दर्ज करवाई की उक्त तीनों ने उससे 19 लाख रुपए की राशि यह कह कर ली है कि वह उसकी बेटी को विदेश भिजवा देंगे और नौकरी भी लगवा देंगे। 

इस प्रकार उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर उस से 19 लाख रुपए हड़प लिए है और उसके साथ धोखाधड़ी की। सोनी की शिकायत पर तीनों आरोपियों को डी एस पी ऐलनाबाद द्वारा जांच के लिए अपने कार्यालय में बुलावाया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर तीनों का पक्ष सुना गया। 

नरेश नम्बरदार ने बताया कि जब उसे डीएसपी कार्यालय में उपरोक्त बात के लिए बुलाया गया तो है उसके खिलाफ लगे आरोप को सुन कर वह एक दम सन्न रह गया व उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे बहुत ही मानसिक परेशानी हुई और उन्होंने डीएसपी को एक आवेदन पत्र लिखा।

आवेदन पत्र में उन्होंने लिखा कि जो शिकायत पवन सोनी ने उसके खिलाफ दी है वह झूठी व बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत को अनेको स्थान पर संसूचित व प्रेषित किया है। जिससे उस की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। चूंकि वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है व गांव तलवाड़ा खुर्द का नम्बरदार है। इसलिए वह स्वयं इस मामले की गहनता से जांच करे व दूध का दूध व पानी करे। 

डीएसपी ऐलनाबाद जगत सिंह ने नरेश कुमार के आवेदन पर स्वयं इसकी जांच पड़ताल की ओर जांच करने पर मालूम हुआ है कि पवन सोनी का मास्टर ईश कुमार से कोई रुपयों का लेनदेन था। जोकि यह रुपए ईश कुमार ने किसी अन्य व्यक्ति आत्म प्रकाश द्वारा पवन सोनी से लिए कर्ज के रूप में चुकता करने की कोई आपसी सहमति बनी थी, जो उन तीनों में आपस में बात हुई थी। जबकि नरेश कुमार का तो इस लेन देन में कोई वास्ता ही नहीं था। 

इस प्रकार जब डीएसपी ऐलनाबाद ने नरेश तनेजा  नम्बरदार द्वारा  किए गए आवेदन पर तफ्तीश की तो उन्होंने  जांच के दौरान पाया कि पवन सोनी द्वारा पुलिस को  उसकी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर 19 लाख रुपए एठने की झूठी शिकायत की थी। जब कि यह मामला दो व्यक्तियों के बीच रुपए को लेन देन का था। पूरी जांच पड़ताल के बाद  ऐलनाबाद पुलिस द्वारा पवन सोनी के खिलाफ थाना में झूठी सूचना देने के आरोप में आई पी सी कि  धारा  182 व  500 के अंतर्गत स्थानीय न्यायालय में चालान पेश कर दिया है। जिसकी एस डी जे एम दुष्यंत चौधरी की कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। 

इस  बारे डीएसपी जगत सिंह ने बताया कि पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए है और पुलिस के जवान आवाम की सुरक्षा को ले कर दिन रात एक किए रहते है, लेकिन यदि कोई इस बात का फायदा उठा कर किसी सामने वाले को दुर्भावना पूर्वक फ़साने के लिए झूठी शिकायत  करता है तो कानून में उस के खिलाफ भी करवाई करने की पुलिस को शक्तियां प्रदत है। ऐसे में झूठी शिकायत करने वाले को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 

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