फर्जी ‘कायदे’ से क.ख.ग. पढ़ाने वालों पर कसने लगा शिकंजा

Edited By kamal, Updated: 14 Jun, 2019 01:53 PM

fraudulent  law  the teachers who have tightened their teeth

हरियाणा सैकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर फर्जी स्कूलों पर शिकंजा कसने की कवायद को तेज कर दिया...

सिरसा(भारद्वाज): हरियाणा सैकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर फर्जी स्कूलों पर शिकंजा कसने की कवायद को तेज कर दिया है। इस मुहिम को जमीनी रूप देने के लिए जहां निदेशालय की ओर से जिला के शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित पत्र जारी किया गया है तो वहीं इस पत्र के तहत शिक्षा विभाग ने भी कार्रवाई को अमल में लाते हुए अब तक 16 उन स्कूलों को बंद करवा दिया है, जहां फर्जीवाड़े के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा था।

शिक्षा की आड़ में चल रही इन ‘दुकानों’ के बंद होने से उन लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई है जिनका यह पेशा भी गलत कागजों के आधार पर चल रहा है। अब इन लोगों के पास भी फिलहाल इन दुकानों को बंद करने के कुछ और सूझ नहीं रहा है। शिक्षा अधिकारियों ने साफ किया है कि विभाग की यह मुहिम चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। इसके तहत जो भी फर्जी स्कूल चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निदेशालय ने अपने भेजे पत्र के तहत यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी कार्रवाई करने के बाद समूल रिपोर्ट भी मुख्यालय में भिजवाएं। लिहाजा, जिला अधिकारियों की ओर से अब तक बंद किए गए 16 स्कूलों का ब्यौरा मुख्यालय भिजवा दिया है। 

इसलिए हो रही कार्रवाई
दरअसल, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार व अन्य द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के तहत प्रदेश भर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों व अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को चुनौती दी गई थी। इसी मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को आदेश जारी किया कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसलिए शिक्षा निदेशालय तुरंत ऐसे स्कूलों को बंद करवाए जो मान्यता प्राप्त नहीं है।

इन आदेशों के बाद शिक्षा निदेशालय भी हरकत में आया और निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं सभी मौलिक शिक्षा अधिकारी को यादी क्रमांक 7/21-2017 पी.एस. (1) दिनांक 3 जून 2019 प्रेषित किया और निर्देश दिए गए कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में राज्य में चल रहे अनधिकृत निजी विद्यालयों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम-3 के अंतर्गत बंद करके जिन स्कूलों बारे रिपोर्ट भेजी गई थी उन स्कूलों बारे रिपोर्ट करें कि वे सभी स्कूल अभी बंद हैं या नहीं?

गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जो बंद करने उपरांत बच्चों एवं अभिभावकों से धोखाधड़ी करके चल रहे हैं, के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं। इसके अतिरिक्त जिन गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभी तक बंद नहीं किया गया है, उन स्कूलों को भी बंद करें तथा जिन अनधिकृत निजी विद्यालयों में बच्चों का इस सत्र में दाखिला हो गया है, उन बच्चों को नजदीक के सरकारी व प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट करवाएं। पत्र में साफ कहा गया है कि अब तक इस बारे संकलित रिपोर्ट अभी तक निदेशालय में उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अपने-अपने जिले में की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा निदेशालय में भेजें, अन्यथा संबंधित द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस निर्देशित पत्र के बाद जिला शिक्षा अधिकारी हरकत में हैं और इसके तहत कार्रवाई कर समूल रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाई भी जा रही है।

16 को किया बंद, कार्रवाई जारी
शिक्षा विभाग के अनुसार जिला में एक सर्वेक्षण के तहत जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए अब तक 18 स्कूलों की सूची तैयार की गई थी। इनमें से 16 को बंद करवा दिया गया है लेकिन शेष 2 स्कूल इस कार्रवाई के दायरे में नहीं आते, ऐसे में इन्हें छोड़ दिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से अब भी सर्वे जारी है और जैसे ही अन्य गैर मान्यता प्राप्त स्कूल सामने आएंगे तो विभाग उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेगा। इस संदर्भ में जिला नोडल शिक्षा अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट कर दी गई है और इसके तहत आगामी कार्रवाई भी जारी है। 

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