अब उपभोक्ता को चक्कर कटवाना बिजली निगम को पड़ेगा महंगा, देना होगा इतना मुआवजा

Edited By Isha, Updated: 09 Jul, 2024 12:10 PM

now making the consumer run around will be costly

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) सोनीपत को अपने स्वयं कोष से उपभोक्ता राधे श्याम को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग

चंडीगढ़ः हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) सोनीपत को अपने स्वयं कोष से उपभोक्ता राधे श्याम को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता को न करने व एसडीओ कार्यालय में उपभोक्ता के कई चक्कर कटवाने के कारण लगाया गया।

प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता राधे श्याम ने बिजली मीटर की  असामान्य रीडिंग के कारण शिकायत यूएचबीवीएन, सोनीपत में भेजी थी।  जांच में पाया गया कि मीटर रीडर द्वारा काफी समय से सही रीडिंग नहीं ली गई थी। निगम ने 28 जनवरी,2023 को मीटर बदला और पुराने मीटर को रोहतक में एम एंड टी लैब में जांच के लिए भेजा गया, जहां पर मीटर डिस्प्ले पर रीडिंग ठीक होने की पुष्टि की गई। लेकिन सीएमआरआई ने रोहतक में एम एंड टी लैब में इस मीटर का डेटा प्राप्त नहीं किया।

इसके अलावा, यही शिकायत 20 फरवरी, 2024 को सीजीआरएफ के माध्यम से गौरव मित्तल पुत्र राधेश्याम के नाम से भी प्राप्त हुई थी। बिजली मीटर को डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए विनिर्माण फर्म को भेजा गया, जहां इसने 3 अप्रैल,2024 को डेटा प्रदान किया, जिसमें 35435 केडब्ल्यूएच की रीडिंग दर्शाई गई और यह स्पष्ट हो गया कि मीटर पर प्रदर्शित 75435 केडब्ल्यूएच की रीडिंग गलत थी। यह विसंगति संभवत: इस कारण थी कि मीटर डिस्प्ले का सातवां खंड ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण मीटर ‘3‘ के स्थान पर ‘7‘ प्रदर्शित कर रहा था। इसके अलावा, सीजीआरएफ फोरम ने 29 मार्च,2024 को यह कहते हुए निर्णय दिया कि एसडीओ/प्रतिवादी द्वारा किया गया ओवरहालिंग क्रम में है।

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