एक ही नाम का फायदा उठाने वाले आरोपी को हुई जेल

Edited By Updated: 15 Oct, 2016 02:48 PM

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एक ही नाम होने का फायदा उठाकर गलत अनुदान लेने पर दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने 3 वर्ष की सजा

यमुनानगर (त्यागी): एक ही नाम होने का फायदा उठाकर गलत अनुदान लेने पर दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने 3 वर्ष की सजा सुनाई व 2,000 रुपए जुर्माना करने के आदेश दिए। 

 

मामले की जानकारी देते हुए जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता अमित बंसल ने बताया कि उन्होंने परवरी देवी गांव रपौली निवासी की ओर से एक आपराधिक शिकायत धारा-419 व 420 आई.पी.सी. के तहत गांव रपौली निवासी पूर्ण चंद के विरुद्ध दायर की थी। 

 

अमित बंसल ने बताया कि उनकी व्यवहारी परवारी देवी के पति पूर्ण चंद पुत्र सोने राम जोकि बी.पी.एल. परिवार से संबंधित था को हरियाणा सरकार ने 35,000 रुपए का अनुदान मकान बनाने के लिए मंजूर किया था परंतु अनुदान की राशि का भुगतान होने से पहले ही परिवारी देवी के पति की मृत्यु हो गई और इसी गांव के एक और वासी जिसका नाम भी पूर्ण चंद है और उसके पिता का नाम भी सोनू है लेकिन उसका संबंध बी.पी.एल. परिवार से नहीं है।
 

एक ही नाम होने का फायदा उठाकर तथा सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से दूसरे जीवित पूर्ण चंद्र नाम के व्यक्ति ने अनुदान की राशि ले ली और बाद में अपने राशन कार्ड पर बी.पी.एल. की मोहर भी लगवा दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जे.एम.आई.सी. जगाधरी ने आरोपी को दफा 419 व 420 आई.पी.सी. में 3-3 वर्ष की सजा सुनाई और 2,000 रुपए जुर्माना भी किया। 
 

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