Edited By kamal, Updated: 22 Apr, 2019 03:00 PM
रेलवे स्टेशन, ट्रैक या फिर चलती ट्रेन में यात्री के सैल्फी लेते दौरान पकड़े जाने से उसे भारी जुर्माने की अदायगी करनी पड़ेगी...
सोनीपत(ब्यूरो): रेलवे स्टेशन, ट्रैक या फिर चलती ट्रेन में यात्री के सैल्फी लेते दौरान पकड़े जाने से उसे भारी जुर्माने की अदायगी करनी पड़ेगी। जुर्माने के साथ-साथ आरोपी को जेल तक की सजा भी हो सकती है। रेलवे पुलिस ने यह कदम उन यात्रियों को देखते हुए लागू किए हैं, जो चलती ट्रेनों के बाहर खिड़की से सैल्फी लेते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बता दें कि ट्रेन सफर के दौरान यात्री किसी शानदार जगह को देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि जेब से फोन निकालकर सैल्फी लेना शुरू कर देते हैं।
यही नहीं, आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए यात्री अपनी चलती ट्रेनों के साथ वीडियो भी बनाते हैं। ज्यादा खुशी होने के कारण ऐसे यात्रियों का और कहीं पर ध्यान न होने के कारण वे विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। पिछले समय की बात करें तो कई मामले ऐसे सामने आए जहां सैल्फी लेते समय लोग विभिन्न घटनाओं के शिकार हुए हैं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे पुलिस ने अब निर्णय लिया है कि जो भी यात्री चलती ट्रेन के दौरान, रेलवे स्टेशन या रेल ट्रैक पर सैल्फी लेता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।