हाईकोर्ट ने दिए वन विभाग के 10 मजदूरों को पक्का करने के निर्देश

Edited By Deepak Paul, Updated: 11 Jul, 2018 02:42 PM

high court directs to fix 10 laborers in forest department

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में कार्यरत वन विभाग के 10 मजदूर पक्के हुए हैं। मंगलवार को वन मंडल अधिकारी डा. राजेश वत्स ने पत्र क्रमांक 31 तिथि 9 जुलाई 2018 के तहत आदेश जारी करते हुए इन मजदूरों की सेवाएं स्थायी कर दी हैं। सीटू...

सोनीपत(त्यागी): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में कार्यरत वन विभाग के 10 मजदूर पक्के हुए हैं। मंगलवार को वन मंडल अधिकारी डा. राजेश वत्स ने पत्र क्रमांक 31 तिथि 9 जुलाई 2018 के तहत आदेश जारी करते हुए इन मजदूरों की सेवाएं स्थायी कर दी हैं। सीटू के प्रदेश सचिव आनंद शर्मा के अनुसार जिन मजदूरों को पक्का किया गया है

 उनमें चांदराम पुत्र अमर सिंह, बलवान सिंह पुत्र रूपचंद, सुल्तान सिंह पुत्र दुलीचंद, ब्रह्मी पत्नी सुल्तान सिंह, सुरेश पुत्र भागीरथ, नारायण पुत्र टेकन, धर्मबीर पुत्र पूर्ण, नारायण पुत्र शीशराम, रामरती पत्नी राजेंद्र व प्रेमो पत्नी सतबीर सिंह शामिल हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत रैगुलर किया गया है। मंगलवार को रैगुलर होने पर पत्र मिलते ही इन मजदूरों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई।

विदित रहे कि ये मजदूर लम्बे समय से पक्का होने की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर संघर्षों के बल पर न्याय की जीत हुई है। मजदूरों के पक्का होने के नियुक्ति पत्र सहायक वन मंडल अधिकारी प्रभा देवी ने दिए। कृष्णा मलिक, सुशील कुमार, निरंजन सरस्वती व सुखबीर हुड्डा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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