सपना चौधरी को HC से झटका, कहा- दोनों पक्ष बैठकर समझौता कर लें

Edited By Updated: 19 Sep, 2016 02:43 PM

haryana sapna choudhary satpal tanwar

हरियाणवी डांसर और गायिका सपना चौधरी पर दर्ज एससी/एसटी एक्ट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

चंडीगढ़: हरियाणवी डांसर और गायिका सपना चौधरी पर दर्ज एससी/एसटी एक्ट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सपना की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों पक्ष बैठकर समझौता कर लें। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। 

गौरतलब है कि हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने सैक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी और उन्होंने यह रागिनी गाकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर गुड़गांव के सतपाल तंवर ने 14 जुलाई 2016 को सपना चौधरी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद सपना चौधरी ने 4 सितंबर को जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, अब सपना की हालत ठीक है।

एससी/एसटी एक्ट के मामले में सपना चौधरी ने गुड़गांव कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। 

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