छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Edited By vinod kumar, Updated: 29 Jan, 2020 11:52 AM

10 years imprisonment for rape guilty

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 साल अतिरिक्त...

सोनीपत(स.ह.): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. चालिया की अदालत ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

बता दें कि शहर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 24 दिसम्बर, 2018 को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोस में हनुमान नगर का रहने वाला दीपक ऑटो रिपेयरिंग का काम करता था। उसकी बेटी 23 दिसम्बर, 2018 को रात को साढ़े 9 बजे कुत्ते को रोटी देने के लिए बाहर निकली थी। उसके बाद आरोपी उसकी बेटी को लेकर चला गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ  मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। बाद में लड़की को 24 दिसम्बर, 2018 को ही बरामद कर लिया गया था।

पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व 4 पोक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था। बाद मेंं पुलिस ने दीपक व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को ए.एस.जे. डी.आर. चालिया की अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया है। उसे 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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