रिफ्लैक्टर, ओवरलोडिंग पर पुलिस की सख्ती

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Dec, 2018 01:53 PM

strictness of police over refill overloading

कोहरे के मद्देनजर थाना प्रभारी जंगीर सिंह ने कमॢशयल वाहनों पर रिफ्लैक्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। रिफ्लैक्टर नहीं लगे होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने को कहा गया है। धुंध के दिनों में रिफ्लैक्टर होने के कारण ऐसे वाहन सड़कों पर...

रानियां(दीपक): कोहरे के मद्देनजर थाना प्रभारी जंगीर सिंह ने कमॢशयल वाहनों पर रिफ्लैक्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। रिफ्लैक्टर नहीं लगे होने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को चालान काटने को कहा गया है। धुंध के दिनों में रिफ्लैक्टर होने के कारण ऐसे वाहन सड़कों पर हादसों की वजह बनकर जानलेवा साबित होते हैं। थाना प्रभारी ने पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्र में लगने वाले जाम की समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम की व्यवस्था की जाए। साथ ही यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से पेश आया जाए।

ओवरलोडिंग पर रहेगी नजर थाना प्रभारी जंगीर सिंह ने कहा कि ओवरलोङ्क्षडग कर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों की अब खैर नहीं। ऐसी गाडिय़ां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सख्त निर्देश जारी हुए हैं। अगर बार-बार पकड़े गए तो ड्राइवर का लाइसैंस तक कैंसिल किया जाएगा। यह आदेश परिवहन विभाग के महानिदेशक की तरफ से जारी हुए हैं। जिसके तहत आर.टी.ए. को हर महीने गाडिय़ों की चैकिंग करने के निर्देश दिए हैं और उनसे इनकी मंथली रिपोर्ट भी तलब की है। निर्देशों में साफ कहा गया है कि मोटर-व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194 के प्रावधानों के तहत तयशुदा लिमिट से अधिक भार ले जाना अपराध है।

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