देशद्रोह मामले में प्रो.वीरेंद्र की जमानत बरकरार, HC से सरकार को झटका

Edited By Updated: 24 Oct, 2016 04:12 PM

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देशद्रोह के मामले में फंसे कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र की जमानत को लेकर  हरियाणा सरकार को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा।

रोहतक: देशद्रोह के मामले में फंसे कांग्रेस नेता प्रोफेसर वीरेंद्र की जमानत को लेकर  हरियाणा सरकार को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रो वीरेंद्र की जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि फरवरी 2016 में हिंसक आंदोलन के दौरान प्रो. वीरेंद्र और दलाल खाप के प्रवक्ता मान सिंह के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर प्रो. वीरेंद्र सिंह और मान सिंह दलाल के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कई दिनों तक फरार रहे प्रो. वीरेंद्र सिंह ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बाद में उन्हें रोहतक की कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हरियाणा पुलिस का आरोप है कि प्रो. वीरेंद्र ने जाट आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की। हालांकि प्रो. वीरेंद्र इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हाल ही में गुरुवार को प्रो. वीरेंद्र सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई थी आैर अदालत ने आगामी आदेश तक फैसला सुरक्षित रखा था।

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