हरियाणा HC से सपना चौधरी को मिली राहत

Edited By Updated: 28 Sep, 2016 12:36 PM

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हरियाणवी रागिनी गायिका डांसर सपना चौधरी पर दर्ज एससी एसटी एक्ट मामले में कोर्ट ने उसे राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़ : हरियाणवी रागिनी गायिका डांसर सपना चौधरी पर दर्ज एससी एसटी एक्ट मामले में कोर्ट ने उसे राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आज यह निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि करीब 3 माह पूर्व हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी ने सैक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। बताया जाता है कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने लोक गायिका पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एस.सी. एस.टी. वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर 29 पुलिस थाना में सपना अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था।

रोहतक में हुआ सपना का जन्म 
सपना का जन्म 25 सितंबर 1990 में रोहतक में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। शुरुआती शिक्षा रोहतक से की। पिता रोहतक में एक निजी कंपनी में काम करते थे। पिता के निधन के बाद मां नीलम चौधरी और भाई-बहनों की जिम्मेदारी सपना के कंधों पर आ गई। सिंगिंग और डांसिंग को न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि इसी के दम पर अपने पूरे परिवार को चलाया।
 

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