दुकानों से नहीं की जाएगी छेड़छाड़ : संतोष

Edited By kamal, Updated: 26 Mar, 2019 11:27 AM

will not be tampered with shops satisfaction

कनीना में सोमवार को पंचायत समिति द्वारा दुकानें तोड़े जाने का नोटिस दिए जाने से पीड़ित दुकानदारों की रेवाड़ी...

कनीना (विजय): कनीना में सोमवार को पंचायत समिति द्वारा दुकानें तोड़े जाने का नोटिस दिए जाने से पीड़ित दुकानदारों की रेवाड़ी रोड पर बैगराज बैंक्वेट हाल में बैठक की जिसमें हलका विधायक व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने पहुंचकर दुकानदारों की पीड़ा को सुना। दुकानदारों ने डिप्टी स्पीकर के सामने मांग रखी कि उनकी दुकानों का दिया गया नोटिस अभी तक रद्द नहीं किया गया है और न ही किसी अधिकारी ने अभी तक किसी प्रकार का लिखित में दुकान नहीं हटाने का आश्वासन दिया है। 

इस पर डिप्टी स्पीकर ने दुकानदारों के सामने जिला उपायुक्त डा. गरिमा मित्तल से फोन पर बात की और दुकानदारों की समस्या बारे में बात की। इस पर जिला उपायुक्त ने दुकानदारों को मंगलवार को दोपहर में नारनौल कार्यालय में आकर मिलने का समय दिया। काबिलेगौर है कि कनीना में बनाए जाने वाले उपमंडल अधिकारी नागरिक कार्यालय के लिए 3 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डिजीटल माध्यम से चंडीगढ़ से शिलान्यास किया था। इसके बाद इस कार्यालय का निर्माण शुरू होने से पूर्व बीती सात मार्च को कनीना पंचायत समिति की भूमि पर बनी 153 दुकानों को पंचायत समिति की ओर से कार्यकारी अधिकारी द्वारा नोटिस देकर 3 माह का समय दुकानों को खाली करने का दिया गया था।

54 कनाल 6 मरला भूमि पर उपमंडल अधिकारी कार्यालय बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके निर्माण के लिए दी गई भूमि को रिक्त करना था। पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस में दुकानदारों को इस अवधि के दौरान स्वयं दुकानें खाली करने को कहा है। इसके बावजूद समिति की दुकानेंं खाली नहीं करने पर हर्जा-खर्चा स्वयं को वहन करना पड़ेगा। जिससे रोजी-रोटी छिनने का दुकानदारों को डर सता रहा है। मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी एस.डी.एम. कनीना को दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनके नोटिस को वापस नहीं लिया गया है। इस बारे में व्यापार दुकानदार यूनियन के प्रधान नरेंद्र यादव ने बताया कि आज मंगलवार को सभी दुकानदार नारनौल जाकर जिला उपायुक्त से मिलेगें और उनको दिए हुए नोटिस को लिखित में रद्द करवाने की मांग करेंगे। 

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