ग्रुप-डी परीक्षा में अनियमितता का मामला: सरकार व HSSC से हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Dec, 2018 02:17 PM

report on group d exam high court issues summons from hssc

हाल ही में आयोजित गु्रप-डी की परीक्षा में अनियमितताओं बारे दायर एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को 4 मार्च को जवाब तलब किया है।

पानीपत(संजीव): हाल ही में आयोजित गु्रप-डी की परीक्षा में अनियमितताओं बारे दायर एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को 4 मार्च को जवाब तलब किया है।

गांव नौहरा निवासी एक दिव्यांग युवक ने अपने वकील अनुज कुमार के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर सी.डब्ल्यू.पी.- 31193- 2018 में कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आयोजित गु्रप-डी परीक्षा दौरान कुप्रबंधन के चलते जहां सैंकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रहे हैं। दिव्यांग आशीष का कहना है कि 18 नवम्बर को उसका जी.टी. रोड स्थित एक विद्यालय में परीक्षा केंद्र था।

परीक्षा का समय सुबह साढ़े 10 से दोपहर 12 बजे निर्धारित किया किया था। आशीष सुबह 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुका था और केंद्र पर तैनात स्टाफ द्वारा की जा रही जांच के लिए लाइन में लगा हुआ था। लेकिन परीक्षा केंद्र पर भारी कुप्रबंधन के चलते परीक्षार्थियों को 11 बजे के बाद ही केंद्र के भीतर प्रवेश मिल पाया। जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त अंक दिए जाने चाहिएं, साथ ही इसके लिए जिम्मेदार स्टाफ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य के लिए गाइडलाइंस तय होनी चाहिए।

आशीष की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन से नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। केस में याचिकाकत्र्ता की ओर से अधिवक्ता अनुज कुमार पेश हुए, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा हरीश राठी ने पक्ष रखा। इस केस की अगली सुनवाई 4 मार्च को तय हुई है।

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