हाईकोर्ट की फटकार के बाद टैंडर वापस लेने को मजबूर हरियाणा सरकार

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 Dec, 2018 11:25 AM

haryana government forced to withdraw tender after high court s reprimand

190 बसों को निजी ऑपरेटरों से किलोमीटर स्कीम पर लेने के लिए टैंडर के मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब एवं हाईकोर्ट हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने फैसला वापस ले....

चंडीगढ़(रिशु): 190 बसों को निजी ऑपरेटरों से किलोमीटर स्कीम पर लेने के लिए टैंडर के मामले में हरियाणा सरकार को झटका लगा है। पंजाब एवं हाईकोर्ट हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार टैंडर प्रोसेस को वापस ले नहीं तो हाईकोर्ट रोक लगा देगा। इसके बाद सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि फिलहाल टैंडर पर रोक लगा रही है।

दोबारा जारी होगा टैंडर
हाईकोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार ने कुछ समय की अपील की जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई दो घंटे के लिए टाल दी। वकील ने सरकार से राय लेने के बाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि टैंडर वापस लेने जा रहे हैं और नए सिरे से टैंडर जारी किया जाएगा, जिसमें ऑन लाइन पेमैंट को स्वीकार किया जाएगा। 

यह था मामला
याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार ने 700 बसों के लिए टैंडर जारी किया था, जिसमें याची ने भी हिस्सा लिया था। उस समय पेमैंट ऑनलाइन ली थी। टैंडर प्रक्रिया पूरी हुई और सरकार को 31.50 से 37.30 रुपए प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें मिल गई। इस प्रक्रिया के दौरान 190 बसों की कमी रह गई जिसके लिए 12 नवम्बर को टैंडर जारी किया। याची ने कहा कि इस बार अर्नेस्ट मनी को आर.टी.जी.एस. या एन.ई.एफ.टी. की जगह ऑफ लाइन ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

याची ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसम्बर है और ऐसे में टैंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। याची ने दलील दी कि प्रक्रिया से अंतिम समय में बोली लगाने वाले टैंडर में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ड्राफ्ट को डायरैक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास जमा करवाकर उसकी डीटेल ऑन लाइन भरने का प्रावधान है। इससे राज्य सरकार को ही नुक्सान होगा क्योंकि प्रक्रिया से प्रतियोगिता कम होगी और सरकार को मंहगे दामों में बस लेनी पड़ेगी। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
 
 

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