कंडक्टर अशोक के साथ खड़ा पूरा गांव, जमानत के लिए गिरवी रखवा दिए जमीन के कागजात

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Nov, 2017 12:59 PM

villager helped conductor ashok

प्रद्युम्न मर्डर केस का आरोपी अशोक जमानत पर रिहा हो गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अशोक को 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए थे। अशोक के परिवार वालों के पास इतने ज्यादी रुपए नहीं...

गुरुग्राम(ब्यूरो): प्रद्युम्न मर्डर केस का आरोपी अशोक जमानत पर रिहा हो गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अशोक को 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए थे। अशोक के परिवार वालों के पास इतने ज्यादी रुपए नहीं थे कि वे अदा कर सके। वहीं अशोक की जमानत के लिए जरूरी 50 हजार रुपए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर जुटाए। इतना ही नहीं अशोक की रिहाई के लिए उसके पड़ोसी महेश राघव ने जमीन के कागजात जमा करवाए। 

राघव ने बताया कि उसके और अशोक के घर की दीवार एक ही है। उसने अशोक की जमानत के लिए अपनी जमीन की रजिस्ट्री के पेपर अदालत में जमा करवाए। अशोक के गांववालों ने भी अपनी क्षमता के अनुसार उसकी पूरी मदद की। लोगों ने 100, 200, 500 और किसी ने 1000 से 2000 रुपए तक चंदा दिया। गांव वालों ने 20 हजार रुपए इकट्ठा किए।

उल्लेखनीय है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर को 7 साल प्रद्युम्न की टॉयलेट में हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को आरोपी बनाया था। बाद में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस में स्कूल के 11वीं के एक स्टूडेंट को आरोपी बनाया है। यह स्टूडेंट बाल सुधार गृह में है। सीबीआई अशोक की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोई सबूत नहीं पेश कर पाई। जिसके बाद कोर्ट ने अशोक को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है।

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