Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Jan, 2018 03:47 PM
राजपूत सेना के महासचिव सूरजपाल अम्मू को जमानत नहीं मिली। अम्मू को 29 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल में भेजा गया है। बीते दिन अम्मू को उनके घर गुरुग्राम से हिरासत में लिया था। उन पर दंगा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने धारा-107/51 के तहत...
गुरुग्राम(सतीश राघव): राजपूत करणी सेना के महासचिव सूरज पाल अम्मू को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने अम्मू को 29 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा पुलिस ने अम्मू को बीते दिन प्रिवेंशन एक्ट के तहत गुड़गांव स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था।
अम्मू को आज डीसीपी के सामने पेश किया गया। सेक्टर 56 थाने के अंदर से सूरज पाल अम्मू मीडिया के सामने चिल्लाने लगे अौर कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इसके साथ ही अम्मू ने अपनी जान को खतरा बता हत्या की आशंका जताई। अम्मू को जमानत नहीं मिली। वकीलों की तरफ से जो बेल बांड भरा गया जिसकी जांच करने की बात कह कर पुलिस ने अम्मू को 29 जनवरी तक जेल भेज दिया गया। अम्मू के वकील ने बताया कि पुलिस दफा 107 और 151 की तहत चार दिन की न्यायिक हिरासत गलत है। अब यदि जरुरत पड़ी तो वे सेशन कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।