गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड में अहम फैसला, आरोपी छात्र पर बालिग की तरह चलेगा केस (VIDEO)

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 21 May, 2018 06:33 PM

गुरूग्राम के एक प्राईवेट स्कूल में पहली कक्षा के प्रिंस की हत्या मामले में गुरूग्राम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपी भोलू पर बालिग की तरह केस...

गुरुग्राम(सतीश राघव): गुरूग्राम के एक प्राईवेट स्कूल में सात वर्षीय प्रिंस की हत्या मामले में गुरूग्राम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आरोपी भोलू पर बालिग की तरह केस चलाया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने आज तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को बरकरार रखते हुए अब आरोपी भोलू के ऊपर बालिग के तौर पर केस चलेगा। 4 जुलाई को कोर्ट में आरोपी छात्र के ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट में भोलू के दोषी पाए जाने पर उसे उम्र कैद और फांसी को छोड़ कम से कम 12 साल की सजा हो सकती है। जिला सत्र न्यायालय कोर्ट नम्बर 7 में न्यायधीश जसबीर कुंडू ने इस फैसले को सुनाते हुए ये भी कहा है कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद ये निर्णय लिया है।

पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकलीवाल ने बताया कि प्रिंस हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला लिया है कि जुवेनाईल आरोपी भोलू पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक, आरोपी को नाबालिग आरोपी के तौर पर मिलने वाली तीन साल की सजा व आसानी से छूटने की बजाय सखत से सखत सजा कानून आरोपी को देगा।

उन्होंने बताया कि, कोर्ट दो अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो आरोपी के फिंगरप्रिंट व सीबीआई द्वारा आरोपी को कस्टडी में लेने पर थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आज इन तीनों याचिकाओं को अयोग्य बताते हुए खारिज किया है। वहीं मृतक के पिता ने कहा कि आज कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से वह संतुष्ट हैं और न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है।

गौरतलब है कि इन तीन याचिकाओं में पहली याचिका आरोपी को नाबालिग आरोपी मानकर केस चलाए जाने के लिए थी। दूसरी याचिका आरोपी का फिंगर प्रिंट लेने और तीसरी याचिका आरोपी पक्ष के मुताबिक सीबीआई ने बच्चे से तय समय से ज्यादा पूछताछ के विषय पर थी। ये तीनों याचिकाएं आरोपी पक्ष ने सेशन कोर्ट में डाली थी।

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