प्रद्युम्न मर्डर केस: 3 मिनट की CCTV फुटेज में कंडक्टर अशोक की बेगुनाही का राज

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Nov, 2017 11:52 AM

pradyuman murder case

प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार की बेल पिटिशन पर गुरुवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रजनी यादव की कोर्ट में सुनवाई होगी। रोहतक के मोहित वर्मा अशोक के वकील हैं। बताया जा रहा है कि बचाव पक्ष अशोक की बेल के लिए उस सीसीटीवी...

गुरुग्राम(ब्यूरो): प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार की बेल पिटिशन पर गुरुवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रजनी यादव की कोर्ट में सुनवाई होगी। रोहतक के मोहित वर्मा अशोक के वकील हैं। बताया जा रहा है कि बचाव पक्ष अशोक की बेल के लिए उस सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बेस पर सीबीआई ने रेयान स्कूल के 11वीं क्लास के स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया।

इसके अलावा जमानत के लिए तैयार ग्राउंड में रेयान स्कूल की टीचर अंजू द्वारा कंडक्टर अशोक से घायल प्रद्युम्न को कार में रखवाने की गुहार लगाना, जिस चाकू से गला काटा गया उसकी खरीदारी के लिए सोहना के दुकानदार तक सीबीआई का पहुंचना अौर चाकू की पुन: बरामदगी प्रमुख बिंदु है। सीबीआई के रुख को देखते यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह अशोक को जमानत दिए जाने के विरोध भी नहीं करेगी। 

सीबीआई सूत्रों के अनुसार वारदात वाली सुबह सीसीटीवी फुटेज में टॉयलेट के पास अशोक की उपस्थिति का समय 4 मिनट के आस-पास है जबकि सीबीआई द्वारा अरेस्ट किए गए 11वीं के छात्र की मौजूदगी 3 मिनट कुछ सेकेंड की है। सीबीआई की हैदराबाद स्थित साइंस एवं फोरेंसिंक लैब से जो सीसीटीवी फुटेज क्लियर होकर आई है, करीब 3 मिनट की है। फुटेज में अशोक की बेगुनाही का राज है। बचाव पक्ष की तरफ से जमानत अर्जी पर लिखे ग्राउंड में सीसीटीवी फुटेज के अलावा रेयान स्कूल की टीचर अंजू , माली हरपाल, दूसरी बसों के कंडक्टर अौर ड्राइवर्स के बयान को भी आधार बनाया है।
 

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