पंचकूला हिंसा मामला: एसआईटी ने कोर्ट में पेश की डेरे की पहली सर्च रिपोर्ट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Dec, 2017 06:48 PM

panchkula violence case sit introduces first search report in court

25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा भड़काई गई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने डेरे में सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए थे। और इस सर्च अभियान की रिपोर्ट आज 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई। डेरे की सर्च रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कोर्ट...

चंडीगढ़(धरणी): 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा भड़काई गई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने डेरे में सर्च अभियान चलाने के आदेश दिए थे। और इस सर्च अभियान की रिपोर्ट आज 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई। डेरे की सर्च रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर एके पवार पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस सर्च रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।

डेरे की सर्च रिपोर्ट के अनुसार, राम रहीम के निवास में एक खिड़की साध्वियों के हॉस्टल की तरफ खुलती है। जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि, ये गौर करने वाली बात है। सिरसा के एसएसपी अश्विन ने बताया कि, डेरे में सर्च अभियान के दौरान नष्ट हालात में करीब 85 हार्डडिस्क प्राप्त हुई थी। इन हार्डडिस्कों को जांच में शामिल नहीं किया गया था, जिसपर हाईकोर्ट ने एजी हरियाणा से जांच में शामिल न किए जाने का कारण पूछा।

हाईकोर्ट ने डेरे में हुए भवन निर्माणों पर भी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि, टाऊन एंड कंट्री प्लॉनिंग डिपार्टमेंट को इस मामले में एफिडेविट फाईल करना होगा कि, भूमि इस्तेमाल में बदलाव किस आधार पर किया गया है। हाईकोर्ट के अनुसार, निर्माण के समय अगर अधिकारियों ने अपनी सही भूमिका न निभाई हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि, अगर करोड़ो रूपये दंगे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो डेरे के बाकी पैसों का क्या हुआ? जबकि आपके अधिकारी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। हाईकोर्ट ने डेरे के पैसों को भी जांच के दायरे में रखने की बात कही। डेरे से मिली हार्ड डिस्क, पेनड्राइव और लैपटाप के अलावा तमाम की जांच को लेकर एसआईटी रिपोर्ट देगी, कोर्ट कमिश्नर पवार को भी एक सिप्लिमेंट्री रिपोर्ट देने के आदेश किए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने डेरे के हॉस्पिटल को लेकर कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में पेश संदेह पर सिविल सर्जन सिरसा से रिपोर्ट पेश करने आदेश दिए हैं।

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