Edited By Shivam, Updated: 18 Sep, 2018 10:49 PM
गुरुग्राम के नामी स्कूल में छात्र प्रिंस की हत्या के मामले की सुनवाई पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट में हुई। आरोपी छात्र के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलाने की अपील पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है...
चंडीगढ़ (धरणी): गुरुग्राम के नामी स्कूल में छात्र प्रिंस की हत्या के मामले की सुनवाई पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट में हुई। आरोपी छात्र के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला चलाने की अपील पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आरोपी छात्र भोलू ने गुरुग्राम अदालत द्वारा उसके खिलाफ व्यस्क के तौर पर ट्रायल चलाए जाने के आदेशों को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती।
गौरतलब है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी भोलू पर वयस्क के रूप में मामला चलने की बात पहले ही कही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भोलू की शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर वयस्क के रूप में मामला चलने की बात कही थी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुशिल टेकरीवाल ने बताया कि पिछले तीन दिनों से कोर्ट में बहस चल रही है कि आरोपी पर जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलाया जाए या वयस्क के तौर पर जिसको लेकर माननीय कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
उन्होंने बताया कि सबसे पहले सीबीआई की ट्रांसफर पिटीशन पर बहस हुई। वादी, प्रतिवादी और सीबीआई की ओर से कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई। यदि आरोपी पर वयस्क के रूप में केस चलता है तो आरोपी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, इसलिए मामला गंभीर है जिसपर सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई की गई। एडवोकेट सुशील ने बताया कि भोलू के वकील की ओर से लगभग तीन घंटे, सीबीआई की ओर से लगभग डेढ़ घंटे और कम्प्लेंटेंट कौंसिल की तरफ से भी तिस से चालीस मिनट बहस की गई।