हाईकोर्ट ने खत्म करवाई हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल (VIDEO)

Edited By Shivam, Updated: 02 Nov, 2018 05:18 PM

पिछले 18 दिनों से चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट के आदेश के बाद खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारी 720 निजी नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल करने की योजना के...

चंडीगढ़ (धरणी): पिछले 18 दिनों से चल रही रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खत्म कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रोडवेज यूनियनों को हड़ताल खत्म करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार व पुलिस भी इसमें कल तक कोई गिरफ्तारी न करे। हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समाधान केवल बातचीत से होगा, लेकिन पहले आप स्ट्राइक वापस लें।

इस पर यूनियन नेताओं ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जिस पॉलिसी के कारण हड़ताल शुरू की गई, उस पॉलिसी पर स्टे लगाया जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा स्टे लगाए जाने को लेकर 12 नवंबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिसी पर दस दिनों के बाद सरकार और कर्मचारियों की बात करवाई जाएगी। यदि बात नहीं बनी तो इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार को भी इस दौरान हुई उत्पीड़न की सभी कार्रवाई को निरस्त करने को कहा है। अब पुलिस अगली सुनवाई तक ट्रांसपोर्ट विभाग के किसी भी कर्मी की गिरफ्तारी नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि निलंबित, बर्खास्त व अन्य कार्रवाई से प्रभावित कर्मियों को ड्यूटी ज्वाइन करवाना सरकार का दायित्व होगा। हड़ताल के दौरान एस्मा के तहत हुई कार्रवाईयां भी रद्द होंगी। रोडवेज हड़ताल का समर्थन करने वाले अन्य विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि सभी हड़ताली कर्मचारी कल 10 बजे से ड्यूटी पर लौटेंगे। यदि वे ड्यूटी पर नहीं लौटते तो सरकार कार्रवाई कर सकती है।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने 720 प्राइवेट बसों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज में शामिल करना चाहती है। इनमें से 510 बसों के टेंडर स्वीकार भी कर लिए गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने 720 निजी नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल करने की योजना के खिलाफ 16 अक्टूबर से हड़ताल शुरू की थी। इसके बाद से कर्मचारियों और सरकार में काफी उठापटक होती रही। बाद में इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने कर्मचारियों हड़ताल खत्म करवाई।

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