Edited By Isha, Updated: 26 Mar, 2020 01:28 PM
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 21 दिनों तक लॉकडाऊन के आदेश पारित किए हुए हैं जिसको लेकर ड्यूटी...
पिहोवा (बंसल) : कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने 21 दिनों तक लॉकडाऊन के आदेश पारित किए हुए हैं जिसको लेकर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बी.डी.पी.ओ. नरेंद्र सिंह की टीम ने लॉकडाऊन के दौरान सरकार व प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले लगभग 10 दुकानदारों के खिलाफ भा.द.स. की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए है। पुलिस में दर्ज शिकायत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बी.डी.पी.ओ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि लॉकडाऊन के दौरान आदेशों की अवहेलना कर अपनी दुकानें तय समय के बाद खोलने वाले दुकानदार दीपक, बुल्ला राम, गुरमीत, गुलशन, नौसाद ने अपनी दुकानें खोली हुई थी।
इसके अतिरिक्त कुछ कैमिस्ट दुकानदार भी तय समय के पश्चात अपनी दुकानें खोले हुए पाए गए जिनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बी.डी.पी.ओ. नरेंद्र सिंह ने लोगों से आह्वान किया कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लॉकडाऊन किया हुआ है। हम सबका कत्र्तव्य बनता है कि हम सरकार के आदेशों की पालना कर अपने अपने घरों में रहे वहीं एस.डी.एम. सोनू राम ने उपमंडल में खुलने वाले रोजमर्रा की दुकानें जैसे कैमिस्ट शॉप, करियाना, सब्जी की दुकानों के खुलने का समय व दिन निर्धारित किया हुआ है। उसी तय समय के अनुसार उपरोक्त दुकानदार अपनी दुकानों को खोलें अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही पुलिस की टीमों ने लॉकडाऊन के दौरान 30 वाहन चालकों के चालान भी काटे। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार व सिटी चौकी इंचार्ज राजपाल सिंह ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर आमजन की हिफाजत के लिए ही गश्त कर रही है। इस दौरान अगर कोई भी वाहन चालक बेवजह सड़क पर घूमता पाया जाता है तो वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।