Edited By Isha, Updated: 28 Jan, 2020 01:22 PM
माननीय अदालत अजय कुमार शारदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने मारपीट कर घर का सामान जलाने के आरोपी को अलग-अलग धाराओं मे कैद व जुर्माना की सजा सुनाई ...
कुरुक्षेत्र (पंकेस) : माननीय अदालत अजय कुमार शारदा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने मारपीट कर घर का सामान जलाने के आरोपी को अलग-अलग धाराओं मे कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी वरुण निवासी भेरिया को अलग-अलग धाराओं धारा 323/34आई.पी.सी. के तहत 1 साल की कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
धारा 436/34 आई.पी.सी. के तहत 5 साल की कैद व 25 हजार रुपए की सजा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी और धारा 450/34 आई.पी.सी. के तहत 5 साल की कैद व 25 हजार रुपए की सजा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी सहायक उप न्यायवादी धर्मचन्द ने दी।