होटल-ढाबे पर खाएं तो जरा संभलकर दूध-दही-पनीर के सैम्पल आए फेल

Edited By Deepak Paul, Updated: 15 Jul, 2018 12:06 PM

eat on the hotel dhaba then you can collect the milk

अगर आप किसी बड़े होटल-ढाबों पर कुछ खाएं तो संभलकर, क्योंकि करनाल में चलने वाले एक बड़े होटल सहित कई बड़े-बड़े नामी गिरामी ढाबों से अगस्त-सितम्बर 2017 में लिए गए दूध-दही-पनीर के सैंपल फेल अर्थात सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के पाए गए। इसी के चलते ए.डी.सी....

करनाल(सरोए): अगर आप किसी बड़े होटल-ढाबों पर कुछ खाएं तो संभलकर, क्योंकि करनाल में चलने वाले एक बड़े होटल सहित कई बड़े-बड़े नामी गिरामी ढाबों से अगस्त-सितम्बर 2017 में लिए गए दूध-दही-पनीर के सैंपल फेल अर्थात सब स्टैंडर्ड कैटेगरी के पाए गए। इसी के चलते ए.डी.सी. द्वारा सैंपल फेल आने पर जुर्माना लगाया। इससे पता चलता है कि कई होटलों-ढाबों पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाने-पीने की चीजें क्वालिटीयुक्त नहीं परोसी जा रही। हालांकि फूड एंड से टी विभाग समय-समय पर होटल-ढाबों पर चैकिंग अभियान चलाकर सैंपङ्क्षलग करवाता है लेकिन सैपङ्क्षलग प्रक्रिया काफी धीमी होती है। 

इन जगहों से लिए थे सैम्पल 
फूड इंस्पैक्टर श्याम लाल ने बताया कि अगस्त-सितम्बर 2017 में नूरमहल से पनीर का सैंपल लिया गया था जिसमें फैट कम आने की वजह से सब स्टैंडर्ड पाया गया। जिसके कारण ए.डी.सी. द्वारा 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार नीलकंठ ढाबा जी.टी. रोड से दही का सैंपल लिया गया था जिसमें फैट कम आया था। जिसके चलते 25 हजार जुर्माना रुपए का जुर्माना लगाया। इसी प्रकार मयूर ढाबा जी.टी. रोड पनीर का सैंपल लिया गया था। जिसमें फैट कम पाया गया था। सैंपल सब स्टैंडर्ड आने की वजह से 50 हजार का जुर्माना ए.डी.सी. द्वारा लगाया गया। इसी प्रकार धर्म वैष्णों ढाबा से दही का सैंपल लिया गया था। जिसमें फैट कम पाया गया। सैंपल सब-स्टैंडर्ड आने की वजह से 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह झिलमिल नीलोखेड़ी के पास से दही और दूध का सैंपल लिए गए थे। जिनमें फैट कम पाई गई जिसके चलते 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 

यह है सजा का प्रावधान
अगर वस्तुएं खाने लायक न हो तो सजा व जुर्माना का प्रावधान है। सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख तक जुर्माना का प्रावधान है। जबकि खाने-पीने की वस्तु अगर मिस ब्रांडेड पाई गई तो 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मिस लीङ्क्षडग हो अर्थात धोखाधड़ी करके पदार्थ बेचा जा रहा और उसे खाने से किसी की जान चली जाए तो उम्रकैद तक सजा हो सकती है। 

इस माह यह लिए थे सै.पल, जल्द आएगी रिपोर्ट
फूड इंस्पैक्टर द्वारा इस माह में करनाल ट्रेडिंग कैथल रोड से रैड चिल्ली का सैंपल लिया था। जबकि वीवान होटल से पनीर, आटा व काजू ग्रेवी का सैंपल लिए गए है। इसी प्रकार श्री बाला जी डेयरी उचाना से देसी घी, पनीर व दूध के सैंपल लिए गए है। जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ लैब में भेजा गया है। अगर जांच में कोई सैंपल फेल आता है तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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