2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में होगी बाल अधिकारों पर चर्चा

Edited By Deepak Paul, Updated: 17 Jun, 2018 12:46 PM

discussion on child rights in 2 day conference

हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और सबल न्याय (पीड़ित मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियमों के क्रियान्वयन...

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 और सबल न्याय (पीड़ित मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 18 और 19 जून, 2018 को इन अधिनियमों पर एक उत्तर-पश्चिम क्षेत्रीय समीक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में 9 राज्यों/ संघीय क्षेत्र नामत: चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के पणधारक, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरणों के अधिकारी, अभियोजन विभाग के विशेष पब्लिक प्रोसीक्यूटर, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य, किशोर न्याय बोर्डों के सदस्य, विधि-सह-प्रोबेशन अधिकारी, बाल गृहों के अधीक्षक भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली देश के बच्चों के अधिकारों की उल्लंघना से अत्यधिक चिंतित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पोक्सो अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए बाल अधिकारों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों की एक शृंखला का आयोजन किया जा रहा है। 
 

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