प्राइवेट स्कूलों को नियुक्त करने होंगे चिकित्सक या नर्स

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 16 Jul, 2018 01:00 PM

practitioner or nurse will be appointed for private schools

बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कमर कसते हुए शैक्षणिक सत्र से नियमों को ओर सख्त कर दिया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इसकी पालना करने के आदेश दिए हैं। बोर्ड ने इस गाइडलाइन....

कैथल(महीपाल): बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कमर कसते हुए शैक्षणिक सत्र से नियमों को ओर सख्त कर दिया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को इसकी पालना करने के आदेश दिए हैं। बोर्ड ने इस गाइडलाइन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें फिजिकल सिक्योरिटी के नाम पर स्कूलों में फस्र्ट एड रूम में ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य है। वहीं एक क्वालीफाइड डाक्टर या नर्स की नियुक्ति भी जरूरी कर दी है। 

ऐसे में अब प्राइवेट स्कूलों को चिकित्सक या नर्स की नियुक्ति करनी होगी। यदि कोई नियमों के अनुरूप नहीं कार्य करेगा तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड ने गाइडलाइन तैयार करते हुए स्कूल परिसर के अंदर बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की बताई है। 5 हिस्सों में बंटी गाइडलाइन में बोर्ड ने स्कूलों के साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर रखी है। 

इस गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए डाक्यूमैंट्री फिल्म दिखाकर गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना होगा। बोर्ड द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को नहीं मानने की दिशा में कड़ी कार्रवाई होगी, जिसकी निगरानी के लिए 3 महीनों के अंतराल पर जांच के लिए सी.बी.एस.ई. की टीम औचक निरीक्षण करेगी। गौरतलब है कि सी.बी.एस.ई. के अधीन जिले में करीब 40 स्कूल चलाए जा रहे हैं इनमें करीब 30 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी स्कूलों के लिए इन नियमों को लागू करना होगा।
 

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