नारायण साईं को गवाह पर हमले के मामले में हाईकोर्ट से जमानत

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 26 Oct, 2018 10:51 AM

narayan sai bail from high court for attack on witness

हत्या के प्रयास के एक केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं (46) को वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। हालांकि रेप के अन्य मामले में वह सूरत (गुजरात) की जेल....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हत्या के प्रयास के एक केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं (46) को वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल गई। हालांकि रेप के अन्य मामले में वह सूरत (गुजरात) की जेल में कैद है। हत्या के प्रयास का केस पानीपत पुलिस ने दर्ज किया था। इस मामले में महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला हुआ था जो नारायण साईं के खिलाफ रेप केस में गवाह है। मई-2015 में उस पर मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चलाई थीं। चावला 1996 में आसाराम की शरण में गया था और अहमदाबाद व सूरत के आश्रम में रहा था। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर रेप के आरोप लगने के बाद चावला नारायण साईं के खिलाफ दर्ज रेप केस में गवाह बन गया था। 

नारायण साईं के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि नारायण साईं 2 साल से कस्टडी में है। चावला के रेप केस में बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में नारायण साईं की कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों से सहमति दिखाते हुए जमानत प्रदान की। इससे पहले इस जमानत मामले में डी.एस.पी. क्राइम, पानीपत राजेश कुमार का एफिडेविट पेश किया गया था जिसमें नारायण साईं के खिलाफ लंबित केसों की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि कुछ केसों में नारायण साईं सीधे रूप से शामिल पाया गया है। 

इनमें पानीपत में हत्या के प्रयास, ट्रैसपासिंग, धमकाने, आपराधिक साजिश रचने, आम्र्स एक्ट में वर्ष 2015 में दर्ज मौजूदा केस शामिल है। यह मामला ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट, पानीपत मुकेश कुमार की कोर्ट में लंबित है। इस केस में 42 गवाह हैं। इसी तरह 2013 में गुजरात के सूरत में रेप, अननैचुरल सैक्स, छेड़छाड़, हथियारों समेत दंगा करने आदि धाराओं में केस दर्ज हुआ था। एडिशनल सैशंस जज, सूरत पी.एस. गढ़वी की कोर्ट में केस लंबित है और बहस जारी है। 2013 में ही गुजरात के सूरत में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश रचने व अन्य धाराओं में एक और केस दर्ज किया गया था। वह केस भी एडिशनल सैशंस जज, सूरत पी.एस. गढ़वी की कोर्ट में लंबित है। उस केस में 78 सरकारी गवाह हैं जिनमें से 23 की गवाही हो चुकी है। 

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