हत्या दोषी करार आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Aug, 2018 11:30 AM

murder convicted arrested in jail sent to jail

कैथल पुलिस री-अरैस्ट स्टाफ द्वारा उचाना जिला जींद में दबिश देते हुए चौशाला निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास का सजायाब किया गया है। लगभग 1 वर्ष से भूमिगत चल रहे दोषी को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया...

कैथल (महीपाल): कैथल पुलिस री-अरैस्ट स्टाफ द्वारा उचाना जिला जींद में दबिश देते हुए चौशाला निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास का सजायाब किया गया है। लगभग 1 वर्ष से भूमिगत चल रहे दोषी को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि रि-अरैस्ट स्टाफ प्रभारी सब-इंस्पैक्टर सुरेंद्र व सहायक उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह की टीम द्वारा उचाना में दबिश देकर दोषी राजपाल निवासी चौशाला को गिरफ्तार कर लिया गया जो हाल गिरफ्तारी से बचने के लिए उचाना में रिहायश करते हुए भूमिगत चल रहा था।

 उपरोक्त आरोपी 7 फरवरी 2004 को वी.के. बख्शी ए.एस.जे. कैथल की अदालत द्वारा हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास का सजायाब किया गया था। दोषी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई दौरान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जमानत हासिल कर गई थी। 6 जुलाई 2017 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी की उक्त मामले में 10 वर्ष कारावास की सजा बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। आरोपी को अदालत के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया।

यह था मामला
जोगीराम निवासी चौशाला की शिकायत पर दर्ज मामले अनुसार 16 जून 2000 की सुबह पानी की टूंटी पर महिलाओं में हुए मामूल विवाद की रंजिशन इसी शाम आरोपी राजपाल व उसके परिजनों द्वारा उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया गया। झगड़े के दौरान आरोपी राजपाल द्वारा शिकायतकत्र्ता के पुत्र विनोद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 
 

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