नकली नोट चरस खरीद मामला, 2 आरोपियों ने लगाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी

Edited By Deepak Paul, Updated: 12 Jul, 2018 11:13 AM

counterfeit note charging case 2 accused filed for bail in court

नकली नोट से चरस खरीद मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हरियाणा के 2 युवकों ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिससे जिला पुलिस ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पुलिस 2 माह से इस मामले में हरियाणा का चप्पा-चप्पा छान चुकी है,...

मंडी(पुरुषोत्तम): नकली नोट से चरस खरीद मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हरियाणा के 2 युवकों ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है, जिससे जिला पुलिस ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पुलिस 2 माह से इस मामले में हरियाणा का चप्पा-चप्पा छान चुकी है, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा। नकली करंसी से चरस खरीद के इस हाईप्रोफाइल मामले में जो 2 आरोपी भूमिगत हुए हैं उसमें एक हरियाणा पुलिस के एस.एच.ओ. का बेटा है और दूसरे के पिता हाईकोर्ट में वकील हैं।

दोनों ही आरोपी संभ्रात परिवार से संबंध रखते हैं और इसी का फायदा उठाकर दोनों इतने दिन से फरार हैं जबकि भूत उर्फ  किशा भी अपनी पत्नी संग मलाणा से गायब है और वहां घर में उसके कई दिनों से ताला लटका है जो चरस तस्करी का किंगपिन माना जा रहा है। एस.पी. मंडी गुरदेव शर्मा ने दोनों भूमिगत आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय में लगाने की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 

यह था सारा मामला
इस मामले में एक आरोपी की गर्लफ्रैंड भी सामने आ चुकी है। पुलिस जांच में पता चला है कि चारों आरोपी छात्र हरियाणा से एक युवती को साथ लेकर आए थे और कसोल में एक गैस्ट हाऊस में रुके थे। इसके बाद रोहतक एम.डी.यू. कालेज से गिरफ्तार किए गए 2 छात्रों परवेश कुंडु व विक्रांत बच्चस की गिरफ्तारी के बाद 2 आरोपी छात्र अंकित व चाणक्य उर्फ चिंटू कसोल के उस गैस्ट हाऊस में रिकार्ड खंगालने के बाद से गायब हैं जहां नकली नोट के सहारे चरस खरीद के इस हाईप्रोफाइल मामले में एक युवती भी साथ रुकी थी।

 पुलिस ने जब गैस्ट हाऊस का रिकार्ड खंगाला तो पता चला था कि जिस कमरे में युवती ठहरी थी वह विक्रांत की गर्लफ्रैंड निकली। हैरानी इस बात की है कि आरोपी अंकित अपनी पहचान छुपाने के लिए स्वयं की दी आई.डी. रिकार्ड से फाड़कर ले गया है। लिहाजा सबूत मिटाने के जुर्म में आई.पी.सी. की धारा 201 के तहत भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है।

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