सरकार का रि. हाईकोर्ट जज के साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं : हाईकोर्ट

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 17 Jul, 2018 10:58 AM

government s re such behavior is not appropriate with high court judge

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रि. जज जस्टिस इकबाल सिंह को हरियाणा सरकार द्वारा गुरुद्वारा इलैक्शन, हरियाणा का कमिश्नर नियुक्त करने के बाद उन्हें पेमैंट जारी न करने पर सरकार को .....

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रि. जज जस्टिस इकबाल सिंह को हरियाणा सरकार द्वारा गुरुद्वारा इलैक्शन, हरियाणा का कमिश्नर नियुक्त करने के बाद उन्हें पेमैंट जारी न करने पर सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट जस्टिस ए.बी. चौधरी और जस्टिस कुलदीप सिंह की डिवीजन बैंच ने मामले में प्रथम दृष्टता में अपनी राय देते हुए कहा कि एक रि. हाईकोर्ट जज के साथ सरकार का इस प्रकार का बर्ताव उपयुक्त नहीं है।

सरकार ने ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए याची को कमिश्नर नियुक्त किया था। ऐसे में हरियाणा सरकार को 3 सप्ताह में एफिडैविट पेश करने को कहा गया है जिसमें जानकारी देंगे कि किस समयकाल तक याची को सभी पेमैंट दे दी जाएगी। 27 जुलाई को केस की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को चेताया कि यदि समय पर एफिडैविट पेश नहीं किया गया तो सम्बंधित विभाग के सैक्रेटरी को केस की अगली सुनवाई पर पेश होना पड़ेगा। 
 

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