मकान मालिक की अनुमति के बिना घरों पर नहीं लहराएंगे पार्टी के झंडे

Edited By Deepak Paul, Updated: 20 Mar, 2019 02:59 PM

party flags will not be wiped out without the homeowner s permission

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) राजीव रंजन ने मंगलवार सभी जिलों के अधिकारियों...

हिसार (ब्यूरो): हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) राजीव रंजन ने मंगलवार सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फैं्रस के दौरान उन्हें लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए आदर्श आचार संहिता की समुचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी राजनीतिक पाॢटयों व प्रत्याशियों को एक नजर से देखें।  रंजन ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी के घर पर अपना झंडा लगाता है, तो उसे मकान मालिक की लिखित अनुमति लेकर इसे तीन दिन के भीतर आर.ओ. (रिटॄनग ऑफिसर) कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि कोई प्रत्याशी निर्धारित अवधि में अनुमति पत्र जमा नहीं करवाता है तो उसे झंडा हटवाने को कहें। यदि वह झंडा नहीं हटवाता है तो अधिकारी झंडा हटवाकर प्रत्याशी को इसके खर्च की रिकवरी का नोटिस जारी करें। 

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