बच्ची के मुंह पर काखिल पोतने का मामला, केस से एस.सी./एस.टी. एक्ट हटाया

Edited By Isha, Updated: 21 Jan, 2020 12:22 PM

case of vessel on the mouth of the girl sc  st from the case act removed

चौथी कक्षा की छात्रा को मुंह काला कर स्कूल में घुमाने के मामले में पुलिस ने मुकद्दमे से एस.सी.-एस.टी. एक्ट हटा दिया है। इस पर अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों ने नाराजगी जताकर दोबारा एक्ट लगाने

हिसार (ब्यूरो): चौथी कक्षा की छात्रा को मुंह काला कर स्कूल में घुमाने के मामले में पुलिस ने मुकद्दमे से एस.सी.-एस.टी. एक्ट हटा दिया है। इस पर अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों ने नाराजगी जताकर दोबारा एक्ट लगाने की मांग को लेकर डी.सी. डा. प्रियंका सोनी को ज्ञापन सौंपा है। शहर की 9 वर्षीय चौथी कक्षा की छात्रा की शिकायत पर एच.टी.एम. थाना पुलिस ने 9 दिसम्बर को स्कूल की पिं्रसीपल, महिला चपड़ासी समेत 4 के खिलाफ एस.सी.-एस.टी. एक्ट और जे.जे. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

बच्ची स्कूल से लौटकर गुमसुम रहने लगी थी। परिजनों के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया था। बच्ची की छोटी बहन ने बताया था कि इसके टैस्ट में कम नंबर आए थे। स्कूल पिं्रसीपल ने महिला चपड़ासी की मदद से इसे मुंह काला कर स्कूल में घुमाया था। परिजनों ने मामला पता लगने पर डोगरान मोहल्ला चौकी में जमकर हंगामा किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर स्कूल की पिं्रसीपल और महिला चपड़ासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जय भीम आर्मी और अनुसूचित जाति वर्ग के कई संगठनों के सदस्य मुकद्दमे में एस.सी.-एस.टी. एक्ट दोबारा जोडऩे व मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला उपायुक्त डा. प्रियंका सोनी व एस.पी. शिवचरण से मिले।

जिला उपायुक्त ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। इस मौके पर जय भीम आर्मी के संजय चौहान, बसपा नेता एडवोकेट बजरंग इंदल, शमशेर, पवन सातरोड, सतीश भगाना, अशोक सुनसुना, सुनील, सुरेश कुमार, संजय, सोनू कागड़ा, दीपक वाल्मीकि, राजेश, सुरेंद्र और अन्य मौजूद थे।

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