Edited By Isha, Updated: 08 Aug, 2019 01:19 PM
हिसार की अदालत ने मोबाइल झपटने के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई। 2 दोषियों को 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जबकि एक दोषी को 3 साल की कैद
हिसार (ब्यूरो): हिसार की अदालत ने मोबाइल झपटने के 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई। 2 दोषियों को 5-5 साल की कैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जबकि एक दोषी को 3 साल की कैद और 1000 रुपए जुर्माना लगाया।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पी.एल.ए. क्षेत्र में रहने वाली पायल बिश्नोई ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि 2 युवकों ने हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों अजय और सन्नी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में इन दोनों के साथी प्रदीप से वारदात में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल बरामद किया था। अदालत ने तीनों आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने प्रदीप व सन्नी को 5-5 साल की कैद और अजय को 3 साल कैद की सजा सुनाई।