भाजपा नेता के पुत्र की मौत मामले में युवक को आजीवन कारावास

Edited By Deepak Paul, Updated: 31 May, 2018 11:06 AM

youth gets life imprisonment in death case of bjp leader s son

रतिया के एक भाजपा नेता के पुत्र हर्षद की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कर्ण नामक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार रतिया पुलिस ने मृतक के पिता विनोद की शिकायत पर रतिया थाना में 25 अक्तूबर 2015 को...

फतेहाबाद(मदान) : रतिया के एक भाजपा नेता के पुत्र हर्षद की मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कर्ण नामक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार रतिया पुलिस ने मृतक के पिता विनोद की शिकायत पर रतिया थाना में 25 अक्तूबर 2015 को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। 

शिकायत में बताया गया था उसका पुत्र 24 अक्तूबर की दोपहर घर से खाना खाकर अपने मोटरसाइकिल पर दुकान के लिए निकला था लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचा। काफी तलाश करने पर भी उसके पुत्र का कहीं पता नहीं चला। इस बीच पुलिस को फतेहाबाद के माडल टाऊन में पपीहा पार्क  के पास स्थित एक खाली प्लाट में हर्षद का शव मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हर्षद की मौत नशे के ओवरडोज से हुई है। 

पुलिस ने मामले की तफ्तीश में पाया कि हर्षद को उक्त आरोपी कर्ण ने नशे का ओवरडोज इंजेक्शन देकर हत्या की है। जिसके बाद पुलिस ने हत्या व लाश को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज किया। सैशन जज की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उक्त आरोपी कर्ण को दोषी माना और फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा काटने के आदेश दिए। सजा के अलावा दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया हैं।

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