हिंसा मामले में 6 लोगों को बरी करते हुए कोर्ट ने क्या कहा, पढ़िए पूरी रिपोर्ट(VIDEO)

Edited By Deepak Paul, Updated: 02 Aug, 2018 11:04 AM

शहर की एक अदालत ने पिछले साल 25 अगस्त को बलात्कार के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हुए दंगे के एक मामले में सोमवार को छह डेरा अनुयायियों को बरी किया, इस बारे में विस्तृत निर्णय आज मीडिया को उपलब्ध...

पंचकूला(उमंग): शहर की एक अदालत ने पिछले साल 25 अगस्त को बलात्कार के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हुए दंगे के एक मामले में सोमवार को छह डेरा अनुयायियों को बरी किया, इस बारे में विस्तृत निर्णय आज मीडिया को उपलब्ध करवाया गया। फैसले में कोर्ट की तरफ से एसअाईटी की जांच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डेरा हिंसा मामले में यह दूसरा केस था जो पंचकूला कोर्ट में धराशायी हो गया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋतु टैगोर ने कहा कि जांच अधिकारी की आम जनता के केस में न जुड़ने संबंधी साधारण-सी टिप्पणी दर्शाती है कि उन्होंने आमजन के केस से जुड़ने के महत्व को पूरी तरह से अनदेखा किया और जांच में लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया। जज ने आगे कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष ने संदेहों से परे कोई भी अच्छे और विश्वसनीय तथ्य नहीं पेश किये जिससे कि आरोपियों पर मामला साबित हो पाता।  यह सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देने का बिल्कुल सही मामला बनता है और उनको भी लाभ देते हुए मैं आरोपों से मुक्त कर दूंगी।
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गौरतलब है कि 30 जुलाई को जज ने 6 व्यक्तियों होशियार सिंह कैथल, रामकिशन करनाल, रवि कुमार मुक्तसर, सांगा सिंह, ज्ञानीराम एवं तरसेम संगरूर (पंजाब) को बरी कर दिया था। 
 

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