हरियाणा में मास्क न लगाने और पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों पर होगा जुर्माना, आदेश जारी
Edited By Shivam, Updated: 27 May, 2020 09:12 PM
हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने लगा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है...
चंडीगढ़(धरणी/उमंग): हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने लगा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क जाने या थूकने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना आवश्यक है, फिर चाहे वह किसी भी तरह का मास्क क्यों न हो, अन्यथा 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में बताया गया है कि सार्वजनिक स्थान व अपने कार्यस्थल पर मुंह ढंका होना अनिवार्य है। मुंह ढकने के लिए टंपरेरी मास्क, घर पर बनाया मास्क, या साफ कपड़े का होना चाहिए। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन सभी नियमों को तोडऩे वाले पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करते हुए 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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