Assembly Election 2109: मतदाता 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर डाल सकते हैं वोट

Edited By Isha, Updated: 16 Oct, 2019 10:04 AM

voters can cast votes by showing 11 alternative identity cards

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी का नाम सूची में है,लेकिन उसके पास

चंडीगढ़ (बंसल):  हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने कहा कि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी का नाम सूची में है,लेकिन उसके पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह आयोग द्वारा निॢदष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकता है। मतदाता को मतदान केंद्र में अपने मत की गोपनीयता बनाए रखना भी अनिवार्य है और ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

डा. इंद्रजीत ने बताया कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है,बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में हो,अगर किसी का नाम सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। 

ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एन.पी.आर. तहत आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/एम.एल.सी. को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर सर्च इंजन बनाया गया है। इसके माध्यम से वोटर को अपने वोट की जानकारी त्वरित गति व आसानी से प्राप्त होती है। इसकी सहायता से वोटर अपना एपिक नंबर डाल कर बड़ी आसानी से वोट चैक कर सकते हैं। यदि कोई अपना एपिक नंबर भूल गया है तो भी वह अपना नाम व पिता-पति आदि का नाम भरकर सर्च इंजन के माध्यम से अपना वोट चैक कर सकता हैं।

व्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 38 हजार 196 
अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 में चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 4 हजार थी। प्रदेशभर में चलाए गए स्वीप कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप अब दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 लाख 38 हजार 196 हो गई है। उन्होंने बताया कि 4 अक्तूबर, 2019 के अनुसार राज्य में नेत्रहीन दिव्यांग मतदाता 11,660, बोलने और सुनने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 8428, चलने में असमर्थ दिव्यांग मतदाता 79537 और अन्य दिव्यांग मतदाता 38,571 हैं। उन्होंने बताया कि सभी दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर छोडऩे के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जो मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उनको व्हीलचेयर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही,उनकी सहायता के लिए एन.सी.सी., एन.एस.एस. और रैड क्रॉस वालंटियर्स की भी व्यवस्था की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!