दिव्यांग अधिनियम के तहत नियम जल्द विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराएं:  बेदी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 14 Jun, 2018 07:13 PM

under the divyang act upload the rules to the department s website soon

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वो दिव्यांग अधिनियम के तहत नियम एवं शर्तें तैयार कर 15 अगस्त से पहले-पहले विभाग की बैवसाइट पर अपलोड करवा...

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वो दिव्यांग अधिनियम के तहत नियम एवं शर्तें तैयार कर 15 अगस्त से पहले-पहले विभाग की बैवसाइट पर अपलोड करवा दें। भविष्य में दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्धारित दिन के लिए सीएमओ समुचित व्यवस्था करेंगे। इसके लिए जिला शिकायत निवारण कमेटियों की बैठक में सम्बन्धित मंत्री सीएमओ को बुलाकर आवश्यक दिशानिर्देश देंगे। 

इसके साथ ही सम्बन्धित जिला उपायुक्तों को वे व्यक्तिगत रूप से अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखेंगे। बेदी आज प्रदेशभर से उनके कार्यालय में दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर आए लोगों के साथ विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बेदी ने आश्वासन दिया है कि अन्य विभागों से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।
 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्वयं दिव्यांगजनों के प्रति संवदेनशील है। साथ ही उनके लिए सबसे उत्तम करने के प्रति सरकार गम्भीर है। हरियाणा परिवहन की बसों में 40 प्रतिशत अक्षमता वाले दिव्यांगजनों को भी नि:शुल्क यात्रा की अनुमति प्राप्त करने के लिए परिवहन विभाग को पहले की लिखा जा चुका है।
 

बेदी ने कहा कि दिव्यांगजन अपनी सुविधा के अनुसार घर में बैठने, सोने, रसोई घर, बाथरूम में आवश्यक बदलाव करा सकें इसके लिए मांग के अनुरूप ही छ: माह की अग्रिम पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। इसके बाद इसकी रिकवरी हर माह 200 या 300 रुपये की आगामी पेंशन से की जाएगी। यह एक प्रकार से दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता है। जिसके लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है। 

उन्होंने कहा कि आउटसोसिंग पोलिसी के तहत भी दिव्यांगजनों को निर्धारित चार प्रतिशत का लाभ भी मिले इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे है। बैठक में विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती नीरजा शेखर ने मंत्री को अवगत करवाया कि नोडल विभाग होने के नाते हमने सभी विभागों को पत्र लिखा है। वो अपने-अपने विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग को पहुचाना सुनिश्चित करे। ताकि विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के बैकलॉग को पूरा किया जा सके। 

उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि लगभग 800 पदों के बैकलॉग की जानकारी अब तक प्राप्त हुई है। 6 जुलाई, 2018 को 11:00 बजे एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है कि वो ई-उपचार की तर्ज पर दिव्यांगजनों को ई-अपाईटमेंट की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में विभाग की निदेशक श्रीमती गौरी पराशर ने मंत्री को अवगत करवाया कि दिव्यांगजनों की पहुंच लघु सचिवालय व न्यायिक परिसरों में सुविधाजनक हो। इसके लिए सबसे आवश्यक प्रावधान करने के अनुमान तैयार किए जा रहे है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के परिसरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 10 जिलों में अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। बैठक में दिव्यांगजन के एसोसिएशन के प्रधान श्री संजय अग्रवाल व श्री चरण जीत ने उनकी मांगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए  बेदी व विभाग के अधिकारियों का विशेष आभार भी व्यक्त किया। 

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