2 दशक पुराने मकान व दुकान लीज धारक अपने नाम करवा सकेंगे प्रापर्टी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 09 May, 2018 08:49 AM

two decade old house and shop lease holder can get their name

हरियाणा में अब नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में 2 दशक से पुराने मकान और दुकान के लीजधारक प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकेंगे। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पालिकाओं को पत्र जारी किया....

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा में अब नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में 2 दशक से पुराने मकान और दुकान के लीजधारक प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकेंगे। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पालिकाओं को पत्र जारी किया है। ऐसे लीज, किराए धारकों को कलैक्टर रेट पर रजिस्ट्री करवाने का अवसर मिलेगा। 

प्रदेश के नगर निगम में लम्बे समय से उन लोगों में असमंजसता थी जो 20 साल या इससे अधिक समय से नगर परिषद व नगर पालिका में 500 रुपए से कम राशि पर लीज, किराया आधार पर जगह आबंटित करवाए हुए थे। ये लोग अन्य विकल्प नहीं होने और कभी भी इस जगह को छोडऩे की चिंता के साए में जी रहे थे। यही नहीं पालिका और परिषद में कलैक्टर रेट पर देने के प्रावधान में 500 रुपए से कम किराए की शर्त के कारण भी लोग परेशान हो रहे थे। 

ऐसे लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री कविता जैन से मुलाकात कर मदद मांगी थी। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। विभाग के आलाधिकारियों ने जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्रित कर प्रस्ताव तैयार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 20 साल से अधिक समय से लीज, किराया धारकों को कलैक्टर रेट पर यह जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और इसमें 500 रुपए से कम किराया वाली शर्त को भी हटाने पर मोहर लगा दी थी। अब प्रक्रिया को पूरा करते हुए विभाग ने सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिका को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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