अम्बाला रेल मंडल का फैसला, रेलवे से माल भेजने वाले व्यापारियों को मिलेगी छूट

Edited By Isha, Updated: 21 Sep, 2019 04:08 PM

traders who send goods from railways will get exemption

अम्बाला रेल मंडल ने व्यापारियों को आकॢषत करने के उद्देश्य से माल प्रोत्साहन योजना में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत 1 अक्तूबर से आगामी 30 जून के बीच व्यस्त अवधि

अम्बाला छावनी (हरिंद्र): अम्बाला रेल मंडल ने व्यापारियों को आकॢषत करने के उद्देश्य से माल प्रोत्साहन योजना में भारी छूट देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत 1 अक्तूबर से आगामी 30 जून के बीच व्यस्त अवधि में सामान की ढुलाई में 15 प्रतिशत की दर से लिए जाने वाले अतिरिक्त प्रभार को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

अम्बाला मंडल रेल प्रबंधक दिनेश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार ए.डी.आर.एम. पंकज गुप्ता व कर्ण सिंह सहित वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन की मौजूदगी में एक विशेष बैठक का आयोजन अम्बाला मंडल रेल कार्यालय में किया गया। बैठक में मौजूद व्यापारियों को माल ढुलाई की नई नीतियों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि 1 अक्तूबर से जून तक ली जाने वाले 15 प्रतिशत व्यस्त सीजन शुल्क में रियायत और मिनी और टू प्वाइंट रैक पर ली जाने वाली 5 प्रतिशत सप्लीमैंट्री चार्ज में छूट दी जाएगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से रेलवे ने माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

इन उपायों के अंतर्गत माल परिवहन के भाड़े में ली जाने वाली कुछ सरचार्ज में छूट दी गई है। इससे न सिर्फ  माल ढुलाई को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि व्यापार से जुड़े लाखों कर्मचारियों को भी फायदा होगा। रेलवे ने छोटे साइज के कारगो की लोङ्क्षडग बढ़ाने तथा सीमैंट, स्टील, अनाज और खाद की लोङ्क्षडग में बढ़ौरी करने के उद्देश्य से मिनी एवं टू प्वाइंट रेक पर लागू प्रभार में भी छूट देने का निर्णय लिया है। 

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