Edited By Shivam, Updated: 20 Nov, 2019 06:32 PM
किसानों को दवा एवं सही जानकारी मुहैया करवाने की दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत ही कारगर कदम उठाते हुए किसानों के हित में एक बेहतर पहल की है। इसके तहत अब खाद, बीज एवं दवा बेचने वाले डीलरों के लिए भी शिक्षित होने अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसान को...
जींद (जसमेर मलिक): किसानों को दवा एवं सही जानकारी मुहैया करवाने की दिशा में भारत सरकार ने एक बहुत ही कारगर कदम उठाते हुए किसानों के हित में एक बेहतर पहल की है। इसके तहत अब खाद, बीज एवं दवा बेचने वाले डीलरों के लिए भी शिक्षित होने अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसान को उसकी फसल के बारे में सही खाद, बीज एंव दवा मुहैया हो सकें।
भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के तहत अब फर्टीलाइजर डीलर को कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा केमिस्ट्री या जुलोजी तक की पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए हरियाणा कृषि प्रबंधन संस्थान जींद ने प्रदेश भर के डीलरों की सुविधा प्रदान की है। यहां दसवीं पास व्यक्ति भी एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त कर कृषि विभाग से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।
हमेटी के निदेशक कर्मचंद ने बताया कि हमेटी से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर का कोर्स पूरे भारत वर्ष में मान्य होगा। किसी भी प्रदेश में इस र्कोस के आधार पर लाइसेंस लिया जा सकेगा। दिसबंर 2020 तक जिन दुकानदारों के पास बीएसी एग्रीकल्चर, जुलोजी व केमिस्ट्री की डिग्री अथवा यह डिप्लोमा नहीं होगा व फर्टीलाईजर की दुकान चलाने में लिए मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया यह कोर्स हैदाराबाद स्थित केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान मैनज की सुपरविजन में आरंभ हुआ है।